हॉकरों का पंजीयन अनिवार्य करने के लिए विधेयक लाएगी महाराष्ट्र सरकार
मुम्बई, 21 जुलाई
श्रमिक वर्ग पर हर तरह की पाबंदियां धड़ल्ले लागू की जा रही हैं। रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर आजीविका कमाने वाले हाकरों के दमन का हथियार महाराष्ट्र सरकार तैयार कर रही है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार आवासीय कॉलोनियों तथा अन्य इलाकों में सामान बेचने वाले हॉकरों के लिए पंजीयन अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इस पंजीयन को जरूरी बनाने के लिए राज्य विधानमंडल के जारी मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक हॉकरों के लिए स्थानीय निकायों में पंजीयन कराना जरूरी होगा। साथ ही सरकार को भी हॉकिंग और गैर हॉकिंग क्षेत्रों का निर्धारण करना होगा।
विधेयक में गलत इलाके में बिक्री करने या नीति में दिए गए किसी नियम को तोडऩे पर हॉकर को छह महीने कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
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23 मार्च
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